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Siddharthnagar News: पॉक्सो एक्ट पर गोष्ठी में बच्चों को बताए कानूनी अधिकार

Sat, 30 May 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 30 May 2026 02:34 AM IST
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Children Informed of Their Legal Rights at Seminar on POCSO Act
सिद्धार्थनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को नौगढ़ तहसील सभागार में “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य” कार्यक्रम के तहत जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें बच्चों और अभिभावकों को पॉक्सो एक्ट-2012 की जानकारी दी गई।
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तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर राजकुमार भारती, देवेंद्र श्रीवास्तव और सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा देने वाला सख्त कानून है। उन्होंने बताया कि सामान्य यौन उत्पीड़न में भी तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है जबकि गंभीर मामलों में 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। गोष्ठी में बच्चों और अभिभावकों ने भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक अजय कुमार बख्शी, राजेश गुप्त, सूरज त्रिपाठी, अनिल श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, रोशनी गौतम, प्रीति पांडेय समेत अन्य कर्मचारी, अभिभावक और स्कूली बच्चे मौजूद रहे।
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