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सिद्धार्थनगर: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज, जेल में बंद है आरोपी
Fri, 04 Nov 2022 02:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 02:42 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्तमान में बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पोखरभिटवा निवासी आरोपी राजन विश्वकर्मा जेल में बंद है।
पथरा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन को तीन मार्च 2022 को डीएम उपाध्याय अपने सहयोगियों के साथ बहका फुसलाकर भगा ले गया। जून में फोन आया कि डीएम उपाध्याय उसकी बहन को कान्हा राजस्थान में बंधक बनाए हुए है। इसकी जानकारी उसकी बहन पीड़िता ने उसे दी।
पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया।
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पथरा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन को तीन मार्च 2022 को डीएम उपाध्याय अपने सहयोगियों के साथ बहका फुसलाकर भगा ले गया। जून में फोन आया कि डीएम उपाध्याय उसकी बहन को कान्हा राजस्थान में बंधक बनाए हुए है। इसकी जानकारी उसकी बहन पीड़िता ने उसे दी।
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पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया।
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