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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार द्वितीय ने बुधवार को किशोरी को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए दी गई याचिका को खारिज कर दिया। विशेष अभियोजक पवन कुमार पाठक ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थना का विरोध किया।
पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार, 10 अगस्त 2022 सुबह करीब 10 बजे उसकी नाबालिग बेटी अपने घर से सिद्धार्थनगर पढ़ने गई थी। रास्ते में रवि गुप्ता, अभिषेक गुप्ता एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ने बेटी को बहला-फुसलाकर एक वाहन में जबरदस्ती बैठा लिया और सिद्धार्थनगर से नेपाल घुमाने के प्रयोजन से ले गए।
उन्होंने उसे नेपाल के बजाय जेल के समीप वाले पार्क में ले गए। रवि एवं अभिषेक ने उससे दुष्कर्म किया। दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने सहयोग किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की को मोहाना चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया एवं उसको जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने संज्ञान लेकर अभियुक्तों को तलब किया। अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका को आधारहीन पाकर न्यायालय ने खारिज कर दिया। अभियुक्त जेल में है।
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सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार द्वितीय ने बुधवार को किशोरी को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए दी गई याचिका को खारिज कर दिया। विशेष अभियोजक पवन कुमार पाठक ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थना का विरोध किया।
पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार, 10 अगस्त 2022 सुबह करीब 10 बजे उसकी नाबालिग बेटी अपने घर से सिद्धार्थनगर पढ़ने गई थी। रास्ते में रवि गुप्ता, अभिषेक गुप्ता एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ने बेटी को बहला-फुसलाकर एक वाहन में जबरदस्ती बैठा लिया और सिद्धार्थनगर से नेपाल घुमाने के प्रयोजन से ले गए।
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उन्होंने उसे नेपाल के बजाय जेल के समीप वाले पार्क में ले गए। रवि एवं अभिषेक ने उससे दुष्कर्म किया। दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने सहयोग किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की को मोहाना चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया एवं उसको जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने संज्ञान लेकर अभियुक्तों को तलब किया। अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका को आधारहीन पाकर न्यायालय ने खारिज कर दिया। अभियुक्त जेल में है।
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