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Siddharthnagar News: चरस तस्करी के दोषी को 11 वर्ष का कारावास

Sun, 02 Jul 2023 11:59 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jul 2023 11:59 PM IST
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Additional District Sessions Judge II Himanshu Dayal Srivastava convicted Anil Kumar Lodhi, arrested with charas, under the NDPS Act and sentenced him to 11 years of imprisonment.
अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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सीमा पर तीन किलो चरस के साथ किया गया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने चरस के साथ गिरफ्तार अनिल कुमार लोधी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला ढेबरुआ थानाक्षेत्र के बढ़नी पुलिस चौकी के तहत आने वाले बढ़नी कस्बे का है। बॉर्डर पर तस्करी करते हुए व्यक्ति को तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। वादी मुकदमा बढ़नी चौकी प्रभारी एसआई राजकुमार यादव की तहरीर के अनुसार 11 मार्च 2018 को वह अपने हमराहियों के साथ तस्करी की रोकथाम के लिए पचपेड़वा तिराहे की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल की तरफ से प्लास्टिक के झोले में चरस लेकर आ रहा है।
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उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में सफेद प्लास्टिक का झोला लिए हुए नेपाल की तरफ से आ रहा है। उस व्यक्ति को करीब आने पर रोका टोका गया तो पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। करीब 15-20 कदम जाते-जाते समय करीब 10.15 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने नाम पता पूछने पर अपना नाम अनिल कुमार लोधी पुत्र कन्हैया लाल साकिन जमुहरा थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज बताया।
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उसके जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ में लिए सफेद झोले से तीन पैकेट काले रंग का आयताकार पदार्थ बरामद हुआ, जिसे मौके पर डीडी किट से चेक किया गया तो चरस होना पाया गया। माप तौल करने पर उक्त तीनों पैकेटों का वजन 3 किलोग्राम पाया गया, जिसको रखने व परिवहन करने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो वह नहीं दिखा सका।

एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया। इस दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, माल व फर्द बरामदगी, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट रिपोर्ट एवं तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अनिल कुमार लोधी को चरस की तस्करी का दोषी करार देते हुए उसे 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। राज्य सरकार की तरफ से अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अधिवक्ता रामसूरत यादव ने किया।
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