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Siddharthnagar News: निर्विवाद वरासत के प्रकरण लंबित होने पर कार्रवाई तय

Sat, 24 May 2025 11:31 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 May 2025 11:31 PM IST
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Action decided when the case of undisputed inheritance is pending
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी डाॅ.राजागणपति आर. की अध्यक्षता में राजस्व वाद, कर-करेत्तर एवं वसूली के संबंध में शनिवार को समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम ने कहा कि निर्विवाद वरासत की कोई प्रकरण लंबित न रहे समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराएं।
राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के स्तर पर लंबित होने पर उनको नोटिस निर्गत करें। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर सभी वादों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। वरासत के प्रकरणों का समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। अंश निर्धारण की प्रगति 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
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तीन वर्ष व पांच वर्ष से अधिक के प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण कराने का निर्देश दिया। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। किसी भी धारा का पांच साल के ऊपर का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सभी उपजिलाधिकारी को सीमा स्तंभ 20 जून तक स्थापित कराने का निर्देश दिया। अन्नपूर्णा भवन के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया।
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जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत 29 स्थानों पर एक सप्ताह में भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया। भूमाफिया को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साप्ताहिक बाजार जहां पर लगते हैं वहां हॉट बाजार का निर्माण कराए जाने के भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया। मत्स्य पालन के लिए 0.5 हेक्टेयर के तालाबों की नीलामी कराने का ­ निर्देश दिया।

राजस्व वसूली बढ़ाकर लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री, आबकारी, स्टाम्प कर, भू-राजस्व वसूली, व्यापार कर, मंडी समिति, परिवहन, विद्युत, रायल्टी, आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र आदि विभागों की समीक्षा की गई तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कराए। आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
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