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ठेले वालों को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन
Siddhartha nagar
Updated Thu, 12 Dec 2013 05:42 AM IST
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सिद्धार्थनगर। राजस्व की बढ़ोत्तरी और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत अब छोटे से लेकर बड़े दुकानदाराें को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लिया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने अपने अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं और अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी गई हैं।
गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में सरकार ने बड़े बदलाव करते हुए छोटे दुकानों पर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अभी तक केवल बड़े व्यवसाइयों का रस्ट्रिेशन होता था, लेकिन सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए अब छोटे दुकानदारों को शामिल किया है। इसमें चाट वाले, ठले वालों के साथ ही खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले सभी दुकानदार शामिल है। इनमें जिनका सालाना आमदनी 12 लाख से कम होगा उसके रजिस्ट्रेशन की फीस सौ रुपये होगी। 12 लाख से 20 करोड़ के बीच की फीस दो हजार रुपये तय की गई है। रजिट्रेशन न कराने पर पांच लाख का जुर्माना और छह महीने तक की सजा का प्रावधान तय किया गया हैं। सरकार ने इसके लिए चार फरवरी 2014 की अंतिम तिथि भी निर्धारित की है। इस तिथि के अंदर जिले के सभी छोटे से लेकर बड़े व्यापारियाें को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वालों पर जुर्माना देना होगा।
कोट,
खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इस नियम के बाद जिले के सभी छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन न होने पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान लागू किया गया है।
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बीके पांडेय खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
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गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में सरकार ने बड़े बदलाव करते हुए छोटे दुकानों पर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अभी तक केवल बड़े व्यवसाइयों का रस्ट्रिेशन होता था, लेकिन सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए अब छोटे दुकानदारों को शामिल किया है। इसमें चाट वाले, ठले वालों के साथ ही खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले सभी दुकानदार शामिल है। इनमें जिनका सालाना आमदनी 12 लाख से कम होगा उसके रजिस्ट्रेशन की फीस सौ रुपये होगी। 12 लाख से 20 करोड़ के बीच की फीस दो हजार रुपये तय की गई है। रजिट्रेशन न कराने पर पांच लाख का जुर्माना और छह महीने तक की सजा का प्रावधान तय किया गया हैं। सरकार ने इसके लिए चार फरवरी 2014 की अंतिम तिथि भी निर्धारित की है। इस तिथि के अंदर जिले के सभी छोटे से लेकर बड़े व्यापारियाें को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वालों पर जुर्माना देना होगा।
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कोट,
खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इस नियम के बाद जिले के सभी छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन न होने पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान लागू किया गया है।
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बीके पांडेय खाद्य सुरक्षा अधिकारी।