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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को 10 वर्ष की कैद
Updated Sat, 16 Sep 2017 10:31 PM IST
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सिद्धार्थनगर। एक वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में बांसी के अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने पति व सास-ससुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला बांसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भड़ही उर्फ मिश्रौलिया से जुड़ा है।
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बसहिया निवासी संतोष पाठक ने 14 जुलाई 2016 को बांसी कोतवाली में तहरीर देकर बहन की हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर में संतोष ने कहा कि वर्ष 2010 में उसकी बहन संध्या की शादी बांसी के ग्राम भड़ही उर्फ मिश्रौलिया निवासी अमरेंद्र मिश्र के साथ किया था। दहेज में नकदी व बाइक की मांग को लेकर ससुराल वाले उसकी बहन को आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पति अमरेंद्र मिश्र, ससुर शिववरन व सास गायत्री देवी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी राजकुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया ने 6 गवाह व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्होंने हत्या की पुष्टि की। गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बसहिया निवासी संतोष पाठक ने 14 जुलाई 2016 को बांसी कोतवाली में तहरीर देकर बहन की हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर में संतोष ने कहा कि वर्ष 2010 में उसकी बहन संध्या की शादी बांसी के ग्राम भड़ही उर्फ मिश्रौलिया निवासी अमरेंद्र मिश्र के साथ किया था। दहेज में नकदी व बाइक की मांग को लेकर ससुराल वाले उसकी बहन को आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पति अमरेंद्र मिश्र, ससुर शिववरन व सास गायत्री देवी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी राजकुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया ने 6 गवाह व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्होंने हत्या की पुष्टि की। गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
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