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150 मोबाइल सेंटर संचालकों को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 22 Oct 2016 10:42 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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सिद्धार्थनगर। बिना लाइसेंस के मोबाइल डाउनलोडिंग सेंटर चला रहे 150 संचालकों को मनोरंजन कर विभाग ने नोटिस जारी की है। इन्हें तीन दिनों की मोहलत दी गई है। अगर इस अवधि में वह शुल्क जमा कर लाइसेंस नहीं लेते तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी इन केंद्रों पर निगरानी रखते हुए इन पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है। बिना लाइसेंस चलने वाले सेंटरों की सर्वाधिक भरमार बांसी क्षेत्र में है। यहां 16 सेंटरों को नोटिस दी गई है।
मोबाइल फोन व चिप में मनोरंजन सामग्री डाउनलोड करने के व्यावसायिक कार्य के लिए मनोरंजन कर विभाग से लाइसेंस लिया जाना जरूरी है। जिले में ऐसे सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। इन केंद्रों से अनधिकृत गतिविधियों के संचालन की आशंकाएं बनी रहती है। विभागीय टीम ने जिलक के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान ऐसे 150 सौ से अधिक केंद्र चिह्नित किए हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है।
अपर जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी केंद्रों के संचालकों को नोटिस जारी की गई है। विभाग ने इसे उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम-1955 की धारा-3 का उल्लंघन माना है। हिदायत दी है कि अगर तीन दिन में संचालक तय शर्तों को पूरा करते हुए लाइसेंस प्राप्त नहीं करते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिला मनोरंजन कर अधिकारी राकेश लाल श्रीवास्तव ने बताया कि तय अवधि के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले केंद्रों पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। ऐसे केंद्रों की सूचना संबंधित थाने को भी देकर दुकानों को बंद कराने को कहा गया है।
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मोबाइल फोन व चिप में मनोरंजन सामग्री डाउनलोड करने के व्यावसायिक कार्य के लिए मनोरंजन कर विभाग से लाइसेंस लिया जाना जरूरी है। जिले में ऐसे सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। इन केंद्रों से अनधिकृत गतिविधियों के संचालन की आशंकाएं बनी रहती है। विभागीय टीम ने जिलक के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान ऐसे 150 सौ से अधिक केंद्र चिह्नित किए हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है।
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अपर जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी केंद्रों के संचालकों को नोटिस जारी की गई है। विभाग ने इसे उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम-1955 की धारा-3 का उल्लंघन माना है। हिदायत दी है कि अगर तीन दिन में संचालक तय शर्तों को पूरा करते हुए लाइसेंस प्राप्त नहीं करते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिला मनोरंजन कर अधिकारी राकेश लाल श्रीवास्तव ने बताया कि तय अवधि के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले केंद्रों पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। ऐसे केंद्रों की सूचना संबंधित थाने को भी देकर दुकानों को बंद कराने को कहा गया है।
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