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Shravasti News: मारपीट के दोषी दंपती को ढाई साल की जेल

Fri, 25 Aug 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 25 Aug 2023 12:01 AM IST
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Two-and-a-half-year jail for the couple convicted of assault
श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम फत्तेहपुर में 13 साल पहले अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट उमेश कुमार ने आरोपी दंपती को दोषी करार देते हुए ढाई साल की जेल के साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम फत्तेहपुर निवासी अनुसूचित जाति की ललिता देवी ने 10 मार्च 2010 को सिरसिया थाने में गांव के ही जगतराम पुत्र रामविलास व उसकी पत्नी रूपरानी के खिलाफ अपने पति को पीटने व जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया था।
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विवेचना के बाद सिरसिया पुलिस ने 7 जुलाई 2010 को दंपति के खिलाफ मारपीट व एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया था। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दंपती को मारपीट का दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को वाद का निस्तारण करते हुए सजा सुनाई।
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