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Shravasti News: मारपीट में तीन दोषियों को सजा

Sat, 10 Oct 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 10 Oct 2026 11:49 PM IST
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Three convicted in assault case sentenced
श्रावस्ती। क्षेत्र की ग्राम पंचायत धन्नीडीह निवासी बसारत अली, समीउल्लाह और मोइनुद्दीन को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली-गलौज का दोषी करार दिया। न्यायालय ने तीनों को अदालत उठने तक के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सिरसिया पुलिस ने वर्ष 2008 में खेत में बकरी जाने के विवाद में मारपीट करने पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने बुधवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां सजा सुनाई गई।
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