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आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें पार्टी पदाधिकारी व समर्थक

Thu, 10 Feb 2022 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Feb 2022 11:18 PM IST
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Strictly follow the code of conduct, party officials and supporters
श्रावस्ती के भिनगा स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते प्रेक्षक - फोटो : SRAWASTI
श्रावस्ती। विधानसभा चुनाव सकुशल व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रेक्षक ने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके द्वारा उन्हें चुनाव आचार संहिता का आयोग की मंशा के अनुरूप पालन करने की सलाह दी। साथ ही चुनाव के दौरान कोई ऐसा कार्य न करने की अपील भी की। जिससे चुनाव की पवित्रता प्रभावित हो।
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कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र 289-भिनगा डॉ. पी भास्कर व विधानसभा क्षेत्र 290 श्रावस्ती सिद्धार्थ मिश्रा तथा व्यय प्रेक्षक सत्य प्रकाश सिंह एवं पुलिस प्रेक्षक डॉ. राजेंद्र माने ने विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक की। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करने की अपील की।
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उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आयोग द्वारा दिये गए दिशा-निर्देश के अनुसार टीम भावना के साथ कार्य करके चुनाव को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराएं। कोई भी ऐसा कार्य कदापि न किया जाए, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोविड-19 के नए वैरियंट ओमिक्रोन को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ-साथ मतदाताओं को अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। जिससे मतदाताओं को अपने मताधिकारी का प्रयोग करने में कोई दिक्कत न होने पाए।
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यदि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डोर टू डोर प्रचार के दौरान अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। बिना अनुमति प्रचार वाहनों का संचालन न किया जाए।

प्रचार प्रसार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराने से पूर्व उसकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें, अनुमति न लेने की दशा में संबंधित व्यक्ति तथा प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैनर, पंफलेट, झंडे तथा सोशल मीडिया पर ऑडियो, वीडियो विजुअल के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी प्रत्याशी व दल 40 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं करेगा। 10 हजार से ऊपर के सभी प्रकार के व्यय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में डीएम नेहा प्रकाश, एडीएम कमलेश चंद्र, एएसपी केशव चंद्र गोस्वामी, एसडीएम आशुतोष, वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटेलाल, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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