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12 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Thu, 17 Feb 2022 10:53 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Feb 2022 10:53 PM IST
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National Lok Adalat will be held on March 12
श्रावस्ती। जिले में बारह मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला जज व जिलाधिकारी के अधीन न्यायालयों सहित विभिन्न कार्यालयों में भी आयोजित होगी। जिसकी सफलता के लिए बुधवार शाम जिला जज ने न्यायिक व पुलिस अधिकारियों सहित बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने विश्राम कक्ष में सभी बैंक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की। इसमें जिला जज ने सभी बैंक व न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिक से अधिक वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश के न्यायालय, उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों व जिलाधिकारी के न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों व कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी।
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इसमें मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, राजस्व विवाद, श्रम अधिनियम से संबंधित मामले, शॉप एक्ट, नाप तौल के मामले, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्टाम्प एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज तथा दीवानी मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर तथा ई-चालानी के वाद निस्तारित किए जाएंगे। साथ ही लघु फौजदारी वाद का भी निस्तारण किया जाएगा।
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प्रिलिटिगेशन वादों का निस्तारण भी सुलह-समझौते के आधार पर होगा। ऐसे में अधिक से अधिक प्रिलिटीगेशन मामलों व वादों को नियत कर निस्तारण कराएं। बैठक में अपर जिला जज एससीएसटी एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत उमेश कुमार द्वितीय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतला प्रसाद, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृत्युंजय श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र सहित बैंक अधिकारी मौजूद रहे।
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