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बूथ पहुंचकर मतदाता सूची का करें निरीक्षण
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श्रावस्ती। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2021 के आधार पर जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए 17 नवंबर को आलेख्य का प्रकाशन किया जा चुका है। ऐसे में यदि किसी को दावा अथवा आपत्ति देना है तो वह 15 दिसंबर तक दे सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट टीके शिबु ने कहा कि जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। ऐसे में लोग विशेष अभियान तिथियों में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण कर लें। यदि मतदाता सूची में उन्हें किसी प्रकार का कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना है तो वह 15 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 22 व 28 नवंबर, 05 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन विशेष अभियान की तिथियों में सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने मतदेय स्थल पर जनता को मतदाता सूची का नि:शुल्क निरीक्षण कराएंगे। इस दौरान उनके पास मतदाता सूची सहित सभी प्रकार के फार्म उपलब्ध रहेंगे।
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लोग सुबह 10 बजे से 04 बजे तक मतदेय स्थल पहुंच कर मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं। मतदाता सूची का निरीक्षण के बाद आवश्यकतानुसार नाम बढ़ाने के लिए फार्म 6, हटाने के लिए फार्म 7 एवं किसी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टियों को ठीक कराने के लिए फार्म-8 तथा उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8ए भरकर जमा कर सकते है।
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यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट टीके शिबु ने कहा कि जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। ऐसे में लोग विशेष अभियान तिथियों में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण कर लें। यदि मतदाता सूची में उन्हें किसी प्रकार का कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना है तो वह 15 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 22 व 28 नवंबर, 05 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन विशेष अभियान की तिथियों में सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने मतदेय स्थल पर जनता को मतदाता सूची का नि:शुल्क निरीक्षण कराएंगे। इस दौरान उनके पास मतदाता सूची सहित सभी प्रकार के फार्म उपलब्ध रहेंगे।
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लोग सुबह 10 बजे से 04 बजे तक मतदेय स्थल पहुंच कर मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं। मतदाता सूची का निरीक्षण के बाद आवश्यकतानुसार नाम बढ़ाने के लिए फार्म 6, हटाने के लिए फार्म 7 एवं किसी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टियों को ठीक कराने के लिए फार्म-8 तथा उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8ए भरकर जमा कर सकते है।