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Shravasti News: छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास
Sat, 10 Jun 2023 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 10 Jun 2023 12:07 AM IST
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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दो वर्ष पूर्व छेड़छाड़ से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मौजूद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी दो वर्ष पूर्व शाम को अपने खेत में शौच के लिए गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव निवासी प्रमोद ने किशोरी को बुरी नियत से दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला।
किशोरी की मां की तहरीर पर भिनगा कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने दोषी को चार की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से मौजूद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी दो वर्ष पूर्व शाम को अपने खेत में शौच के लिए गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव निवासी प्रमोद ने किशोरी को बुरी नियत से दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला।
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किशोरी की मां की तहरीर पर भिनगा कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने दोषी को चार की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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