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गुंडा अधिनियम में वांछित छह माह के लिए हुआ जिला बदर

Wed, 03 Mar 2021 10:49 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 10:49 PM IST
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District Badar for six months as desired in Gunda Act
श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के लखाही खास निवासी एक शातिर पर स्थानीय थाने में छह आपराधिक मामले पंजीकृत थे। जिसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डीएम को रिपोर्ट भेजा था। जिसे डीएम की ओर से छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
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सोनवा थाना क्षेत्र के लखाही खास निवासी सुखराम उर्फ सुर्रा एक शातिर अपराधी है। जिसके विरुद्ध सोनवा थाने में छह आपराधिक मामले पंजीकृत थे। इनमें शस्त्र अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। इसके आतंक को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। इसके द्वारा कई बार मानव शरीर व संपत्ति संबंधी अपराध किया गया था। इसकी अपराधी गतिविधियों को देखते हुए इसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी न्यायालय को अपनी रिपोर्ट भेजी थी।
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पुलिस रिपोर्ट के बाद डीएम न्यायालय की ओर से उसे नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद वह न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही उसका अधिवक्ता। मामले के विचारण के उपरांत जिलाधिकारी टीके शिबु ने आरोपी सुखराम उर्फ सुर्रा को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। इस दौरान जिले की सीमा में उसका प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए पुलिस को इस आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
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