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हत्या के मामले में पूर्व प्रधान को सात साल की जेल
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श्रावस्ती। गिलौला के सिसवारा गांव से जुड़े हत्या के एक मामले में आरोपी पूर्व प्रधान को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जारी फैसले में आरोपी को जेल भेजने के साथ ही 16 हजार का अर्थदंड लगाने की सजा भी सुनायी है। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा दिनेश यादव पुत्र रामसमुझ यादव ने 20 नवंबर 2002 को गिलौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि भैंस दोहने के विवाद को लेकर तत्कालीन प्रधान व उसके भाइयों ने पिता बदलूराम के सिर पर बट से वार कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई।
दिनेश की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने देशराज, विजय बहादुर, रामभवन व चिटोरी वर्मा के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय पर चार्जशीट दाखिल किया था। जिसके विचारण के उपरांत बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पूर्व प्रधान देशराज उर्फ गूठे पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे सात वर्ष सश्रम कठोर कारावास के साथ ही 16 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी। जबकि विजय बहादुर, रामभवन तथा चिटोरी को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया है।
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दिनेश की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने देशराज, विजय बहादुर, रामभवन व चिटोरी वर्मा के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय पर चार्जशीट दाखिल किया था। जिसके विचारण के उपरांत बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पूर्व प्रधान देशराज उर्फ गूठे पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे सात वर्ष सश्रम कठोर कारावास के साथ ही 16 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी। जबकि विजय बहादुर, रामभवन तथा चिटोरी को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया है।
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