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मतदान व मतगणना से 48 घंटे पहले बंद हो जाएंगी शराब की दुकानें

Mon, 21 Feb 2022 11:26 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Feb 2022 11:26 PM IST
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bahraich
श्रावस्ती। जिले में मतदान व मतगणना तिथि से 48 घंटे पहले से आबकारी लाइसेंस पर संचालित शराब व भांग की सभी दुकानें बंद रहेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी की तरफ से जारी निर्देश में पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों को तय अवधि में सभी आबकारी दुकानें बंद कराने के आदेश का पालन पूरी सख्ती से कराने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ पुलिस पर मुकदमा दर्ज कराने की भी कड़ी कार्रवाई होगी।
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जिला अधिकार नेहा प्रकाश ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सकुशल निपटाने के लिए सभी आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं। इसके चलते ही निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर आठ किलोमीटर की परिधि में मतदान के लिए नियत तिथि से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा 10 मार्च को मतगणना के दिन वोटों की गिनती शुरू हो जाने के बाद परिणाम की घोषणा तक मादक पदार्थों की बिक्री के लिए संचालित आबकारी विभाग की सभी दुकानें बंद रहेगी। इसके घेरे में देशी शराब, विदेशी शराब , बीयर, माडल शॉप व भांग की सभी थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें आएगी। जिले के साथ ही बलरामपुर की सीमा से लगी जिले की आठ किलोमीटर परिधि में आने वाली सभी आबकारी दुकानों पर भी यह आदेश पूरी कड़ाई से लागू होगा।
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