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डीएम सख्ती के बाद भी जिले में चल रहे 182 फर्जी मेडिकल स्टोर
Updated Fri, 09 Jun 2017 11:48 PM IST
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बिना लाइसेंस चल रहे 182 मेडिकल स्टोर
जिले में सिर्फ 315 का ही रजिस्ट्रेशन, चल रहे कई अवैध नर्सिंग होम
श्रावस्ती। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों को बंद कराने के लिए कई बार निर्देश दिए गए। इसके बाद भी जिले में 182 मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस और मानक पूरे किए बगैर चल रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 36 नर्सिंगहोमों का संचालन किया जा रहा है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से केवल लाइसेंसी दुकानों की जांच कर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है।
जिले में थोक व फुटकर के मेडिकल स्टोरों की संख्या 315 है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टारों की संख्या 182 है। इन मेडिकल स्टोरों की सूची जिले में ड्रग यूनियन के साथ ही संबंधित अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। यही नहीं जिले में 36 ऐसे स्थान हैं जहां बिना लाइसेंस या झोलाछाप की ओर से नर्सिंगहोम का संचालन किया जा रहा है। यह नर्सिंगहोम ग्रामीण इलाके ही नहीं भिनगा नगर में भी मौजूद हैं। खैरीमोड़, भिनगा, सिरसिया के बेचईपुरवा, चिल्हरिया मोड़, बघौड़ा, गुलरा परसोहना में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों व नर्सिंग होम की भरमार है। कठौतिया, बेड़सरी, सेमरी, इकौना, वीरपुर, जमुनहा सहित अन्य क्षेत्रों में मिला कर 182 मेडिकल स्टोर अवैध रूप से चल रहे हैं। इन दुकानों से कभी भी सैंपल नहीं भरा जाता।
बाक्स में-
दस सालों में किसी भी अवैध स्टोर पर कार्रवाई नहीं
दस वर्ष के विभागीय आंकड़े पर गौर करें तो एक भी अवैध मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई नहीं की गई। यह सब दुकानें सड़क के किनारे ही स्थित हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों को बहराइच, बलरामपुर सहित अन्य जिलों से बिना बिल के थोक व्यापारियों से दवाइयां प्राप्त होती हैं। इससे इन स्टोर के संचालक टैक्स भी नहीं देते। जिसके चलते सालाना लाखों रुपये के राजस्व की हानि होती है।
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बाक्स में-
बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोरों की कोई सूची मेरे पास नहीं है। मेरी जानकारी में इस तरह का कोई मेडिकल स्टोर संचालित भी नहीं हो रहा है। यदि ऐसा कहीं है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
- राजू प्रसाद ड्रग इंस्पेक्टर
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जिले में सिर्फ 315 का ही रजिस्ट्रेशन, चल रहे कई अवैध नर्सिंग होम
श्रावस्ती। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों को बंद कराने के लिए कई बार निर्देश दिए गए। इसके बाद भी जिले में 182 मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस और मानक पूरे किए बगैर चल रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 36 नर्सिंगहोमों का संचालन किया जा रहा है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से केवल लाइसेंसी दुकानों की जांच कर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है।
जिले में थोक व फुटकर के मेडिकल स्टोरों की संख्या 315 है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टारों की संख्या 182 है। इन मेडिकल स्टोरों की सूची जिले में ड्रग यूनियन के साथ ही संबंधित अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। यही नहीं जिले में 36 ऐसे स्थान हैं जहां बिना लाइसेंस या झोलाछाप की ओर से नर्सिंगहोम का संचालन किया जा रहा है। यह नर्सिंगहोम ग्रामीण इलाके ही नहीं भिनगा नगर में भी मौजूद हैं। खैरीमोड़, भिनगा, सिरसिया के बेचईपुरवा, चिल्हरिया मोड़, बघौड़ा, गुलरा परसोहना में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों व नर्सिंग होम की भरमार है। कठौतिया, बेड़सरी, सेमरी, इकौना, वीरपुर, जमुनहा सहित अन्य क्षेत्रों में मिला कर 182 मेडिकल स्टोर अवैध रूप से चल रहे हैं। इन दुकानों से कभी भी सैंपल नहीं भरा जाता।
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दस सालों में किसी भी अवैध स्टोर पर कार्रवाई नहीं
दस वर्ष के विभागीय आंकड़े पर गौर करें तो एक भी अवैध मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई नहीं की गई। यह सब दुकानें सड़क के किनारे ही स्थित हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों को बहराइच, बलरामपुर सहित अन्य जिलों से बिना बिल के थोक व्यापारियों से दवाइयां प्राप्त होती हैं। इससे इन स्टोर के संचालक टैक्स भी नहीं देते। जिसके चलते सालाना लाखों रुपये के राजस्व की हानि होती है।
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बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोरों की कोई सूची मेरे पास नहीं है। मेरी जानकारी में इस तरह का कोई मेडिकल स्टोर संचालित भी नहीं हो रहा है। यदि ऐसा कहीं है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
- राजू प्रसाद ड्रग इंस्पेक्टर