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Shamli: पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उसके पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, इस मामले में हुई कार्रवाई
Sun, 28 Jan 2024 06:59 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: Dimple Sirohi
Updated Sun, 28 Jan 2024 06:59 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में सोशल मीडिया पर युवक का अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल के साथ वीडियो वायरल करने का मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण की डीएम को रिपोर्ट भेजी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
शामली जनपद में मीडिया पर युवक द्वारा अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने युवक और उसके पिता लाइसेंस धारक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। युवक का पिता पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा है। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया और लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेज दी है।
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सोशल मीडिया पर रविवार को पिस्टल के साथ एक युवक की वीडियो वायरल हुई। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच की युवक की पहचान देव गहलोत निवासी गांव यारपुर हाल पता मोहल्ला छिंपियान थानाभवन के रूप में हुई।
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पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया। इस मामले में थानाभवन थाने पर उपनिरीक्षक रामरतन सिंह की तरफ से देव गहलोत और उसके पिता लाइसेंसधारक वेदपाल गहलोत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
अपने फेस बुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर करने वाले देव गहलोत पर लाइसेंसी पिस्टल लेकर वीडियो बनाने और शस्त्र का प्रदर्शन कर वायरल करने और लाइसेंस धारक वेदपाल गहलोत पर लापरवाही से शस्त्र अधिनियम के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वेदपाल गहलोत पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके है।
एसपी अभिषेक ने बताया लाइसेंसी पिस्टल के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में लेकर युवक व उसके पिता लाइसेंस धारक वेदपाल गहलोत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लाइसेंसी पिस्टल धारक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है।
अपने फेस बुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर करने वाले देव गहलोत पर लाइसेंसी पिस्टल लेकर वीडियो बनाने और शस्त्र का प्रदर्शन कर वायरल करने और लाइसेंस धारक वेदपाल गहलोत पर लापरवाही से शस्त्र अधिनियम के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वेदपाल गहलोत पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके है।
एसपी अभिषेक ने बताया लाइसेंसी पिस्टल के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में लेकर युवक व उसके पिता लाइसेंस धारक वेदपाल गहलोत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लाइसेंसी पिस्टल धारक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है।