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Shamli News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
Thu, 21 Sep 2023 10:58 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 21 Sep 2023 10:58 AM IST
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कैराना। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मुख्य मुजरिम आकाश को 10 साल के कठोर कारावास व किशोरी को ले जाने में सहयोग करने के आरोपी नीशू को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 4 मार्च 2021 को थानाभवन क्षेत्र से आकाश व नीशू निवासी गांव नबीपुरा थाना थानाभवन की एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले गए थे। किशोरी के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए, जिसके बाद पुलिस ने मुजरिम आकाश के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 7 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मुख्य मुजरिम आकाश निवासी नबीपुरा को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि किशोरी को ले जाने में सहयोग करने के मुजरिम नीशू को 5 साल के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 4 मार्च 2021 को थानाभवन क्षेत्र से आकाश व नीशू निवासी गांव नबीपुरा थाना थानाभवन की एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले गए थे। किशोरी के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए, जिसके बाद पुलिस ने मुजरिम आकाश के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 7 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मुख्य मुजरिम आकाश निवासी नबीपुरा को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि किशोरी को ले जाने में सहयोग करने के मुजरिम नीशू को 5 साल के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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