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एक मुश्त योजना में अब 26 अगस्त कर कर सकेंगे आवेदन

Wed, 27 Jul 2022 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jul 2022 11:33 PM IST
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One-time settlement plan deadline now up to 26
88 वाहन स्वामियों ने बकाया टैक्स के 30.96 लाख रुपये किए जमा
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। परिवहन विभाग की व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर शत-प्रतिशत ब्याज की छूट देने की एकमुश्त समाधान योजना की तिथि एक माह बढ़ाकर 26 अगस्त कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 88 वाहन स्वामियों ने लाभ लेकर 30.96 लाख रुपये जमा किए हैं।

एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि शासन ने एक अप्रैल 2020 या उससे पूर्व के पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज की शत प्रतिशत छूट देने की योजना 27 जून से शुरू की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई थी। उन्होंने बताया कि अब शासन ने इस योजना की तिथि बढ़ाकर अब 26 अगस्त कर दी है। एआरटीओ ने बताया कि अब वाहन स्वामी इस तिथि तक एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 88 वाहन स्वामियों ने वाहनों पर बकाया टैक्स 30.96 लाख रुपये जमा किया है। उन्होंने वाहन स्वामियों से योजना के तहत ब्याज पर दी जा रही शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठाकर बकाया टैक्स जमा करने का अनुरोध किया है।
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