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हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हो सका फैसला

Fri, 04 Nov 2022 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 12:36 AM IST
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Nahid Hasan's bail could not be decided in the High Court
हाईकोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हो सका फैसला
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कैराना (शामली)। गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन नाहिद हसन की जमानत याचिका पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 नवंबर लगाई है।

फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी, एमएलए कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 28 सितंबर को प्रशासन ने नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया था। एमपीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। बृहस्पतिवार को गैंगस्टर के मुकदमे में हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया।
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