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गलत बिजली बिल पर जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Tue, 06 Dec 2016 12:08 AM IST
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शामली। विद्युत उपभोक्ता को गलत बिजली बिल भेजने और अनुरोध के बावजूद ठीक नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने विद्युत वितरण निगम के अधिकारी तथा मीटर रीडर पर जुर्माना लगाया है।
गढ़ीपुख्ता में हिंद गुरु इंटरनेशनर स्कूल के प्रबंधक अहसन अली खां पुत्र मोहसिन अली खां ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें कहा था कि स्कूल में लगे व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन का बिल भुगतान 11 हजार 874 रुपये एक जुलाई 2015 को जमा कराया गया। इसके बाद 15 सितंबर 2015 को 5979 का बिल आया, जिसे 26 सितंबर को जमा कराया गया।
इसके बाद 17 अक्तूबर को उनके पास 8571 रुपये का बिल बनाकर उनके पास भेज दिया गया, जबकि इतना बिल बकाया भी नहीं था। बिल ठीक कराने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय में कई बार शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन बिल ठीक नहीं कराया। यही नहीं फिर 15 जनवरी 2016 को उपभोक्ता के पास 69, 927 रुपये का बकाया भुगतान का बिल भेज दिया गया।
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इसके बाद स्कूल प्रबंधक अहसन अली खां ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता तथा मीटर रीडर अजीज मुस्तफा के खिलाफ वाद दायर किया।
फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई पूरी करते हुए परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये, वाद व्यय तीन हजार रुपये का भुगतान 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता फोरम में जमा कराया जाए। मानसिक क्षतिपूर्ति की रकम 25 हजार रुपये में से दो हजार रुपये मीटर रीडर अजीज मुस्तफा के वेतन से वसूल किया जाए। साथ ही निर्देश दिया कि उपभोक्ता का बिल ठीक कराकर जमा कराया जाए।
गढ़ीपुख्ता में हिंद गुरु इंटरनेशनर स्कूल के प्रबंधक अहसन अली खां पुत्र मोहसिन अली खां ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें कहा था कि स्कूल में लगे व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन का बिल भुगतान 11 हजार 874 रुपये एक जुलाई 2015 को जमा कराया गया। इसके बाद 15 सितंबर 2015 को 5979 का बिल आया, जिसे 26 सितंबर को जमा कराया गया।
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इसके बाद 17 अक्तूबर को उनके पास 8571 रुपये का बिल बनाकर उनके पास भेज दिया गया, जबकि इतना बिल बकाया भी नहीं था। बिल ठीक कराने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय में कई बार शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन बिल ठीक नहीं कराया। यही नहीं फिर 15 जनवरी 2016 को उपभोक्ता के पास 69, 927 रुपये का बकाया भुगतान का बिल भेज दिया गया।
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इसके बाद स्कूल प्रबंधक अहसन अली खां ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता तथा मीटर रीडर अजीज मुस्तफा के खिलाफ वाद दायर किया।
फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई पूरी करते हुए परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये, वाद व्यय तीन हजार रुपये का भुगतान 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता फोरम में जमा कराया जाए। मानसिक क्षतिपूर्ति की रकम 25 हजार रुपये में से दो हजार रुपये मीटर रीडर अजीज मुस्तफा के वेतन से वसूल किया जाए। साथ ही निर्देश दिया कि उपभोक्ता का बिल ठीक कराकर जमा कराया जाए।