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फ्रिज कंपनी के डायरेक्टर सहित दो पर लगाया जुर्माना
ब्यूराो /अमर उजाला, शामली
Updated Wed, 22 Feb 2017 11:59 PM IST
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अदालत
- फोटो : file
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शामली। फ्रिज खरीदने पर सेवा में कमी के चलते जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने कंपनी के डायरेक्टर और फ्रिज बेचने वाले दुकानदार पर जुर्माना लगाया है।
कैराना तहसील क्षेत्र के गांव शेखुपुरा निवासी रणधीर सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर कर कहा था कि 12 जुलाई 2014 को उन्होंने शामली में हनुमान रोड स्थित मुकेश इलेक्ट्रानिक्स के स्वामी से केल्वीनेटर केडब्लूई 183 का फ्रिज 9200 रुपये में खरीदा था। फ्रिज खराब होने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद कंपनी की तरफ से कई बार मैकेनिक आया और हर बार 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में लेकर चला गया, लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हुआ।
गैस लीक हो रही है, जिस कारण इसका कंप्रेशर बदला जाएगा। उसके बाद कई बार कंपनी से शिकायत करने के बावजूद कंप्रेशर नहीं बदला गया। रणधीर सिंह ने विपक्षी से मानसिक क्षतिपूर्ति 20 हजार तथा आर्थिक हानि 50 हजार दिलाने की मांग की थी।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ओरंगाबाद पैथन रोड ग्राम चीटीगांव तालुका पैथन महाराष्ट्र स्थित मैसर्स टेक केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तथा शामली के हनुमान रोड मुकेश इलेक्ट्रानिक्स के स्वामी परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में चार हजार रुपये का भुगतान करेंगे। यह रकम दोनों विपक्षी द्वारा आधी आधी दी जाएगी। साथ ही खराब फ्रिज को 15 दिन में ठीक कराकर देने तथा उसकी मरम्मत परिवादी के घर पर ही कराने का आदेश दिया है।
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कैराना तहसील क्षेत्र के गांव शेखुपुरा निवासी रणधीर सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर कर कहा था कि 12 जुलाई 2014 को उन्होंने शामली में हनुमान रोड स्थित मुकेश इलेक्ट्रानिक्स के स्वामी से केल्वीनेटर केडब्लूई 183 का फ्रिज 9200 रुपये में खरीदा था। फ्रिज खराब होने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद कंपनी की तरफ से कई बार मैकेनिक आया और हर बार 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में लेकर चला गया, लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हुआ।
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गैस लीक हो रही है, जिस कारण इसका कंप्रेशर बदला जाएगा। उसके बाद कई बार कंपनी से शिकायत करने के बावजूद कंप्रेशर नहीं बदला गया। रणधीर सिंह ने विपक्षी से मानसिक क्षतिपूर्ति 20 हजार तथा आर्थिक हानि 50 हजार दिलाने की मांग की थी।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ओरंगाबाद पैथन रोड ग्राम चीटीगांव तालुका पैथन महाराष्ट्र स्थित मैसर्स टेक केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तथा शामली के हनुमान रोड मुकेश इलेक्ट्रानिक्स के स्वामी परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में चार हजार रुपये का भुगतान करेंगे। यह रकम दोनों विपक्षी द्वारा आधी आधी दी जाएगी। साथ ही खराब फ्रिज को 15 दिन में ठीक कराकर देने तथा उसकी मरम्मत परिवादी के घर पर ही कराने का आदेश दिया है।