फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   beema nirast hone par jurmana

बैंक प्रबंधक पर 3.70 लाख का जुर्माना

Fri, 28 Oct 2016 01:11 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो
अमर उजाला/ब्यूरो Updated Fri, 28 Oct 2016 01:11 AM IST
विज्ञापन
beema nirast hone par jurmana
court shimla
शामली में बीमा पॉलिसी क्लेम निरस्त करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक पर तीन लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर एक माह में इसे देने का आदेश सुनाया है। 
विज्ञापन


शामली शहर की शिव कालोनी निवासी संजय संगल  ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में मेेरठ-करनाल रोड नाला रोड शामली स्थित  नेशनल  इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को आरोपी बनाकर वाद दायर किया। इसमें अवगत कराया कि उसकी कार का 21 फरवरी 2014 से बीस फरवरी 2015 तक बीमा था। पीड़ित ने बताया कि चालक मोहित गिरी ने सात सितंबर 2014 की रात में कार पूर्ण सुरक्षा में अपने घर के बाहर खड़ी की थी।
विज्ञापन


रात में कार चोरी हो गई। काफी तलाश के बाद चालक मोहित गिरी ने कार चोरी की लिखित सूचना पुलिस को दस सितंबर को थाना आदर्श मंडी शामली में दर्ज कराई थी। उधर, आरोपी ने पीड़ित की कार चालक क्लेम निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव एवं  सदस्य श्रवण कुमार  ने सुनवाई करते हुए बीमा क्लेम क्षतिपूर्ति साढे़ तीन लाख रुपये, 15 सितंबर से चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित रकम देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed