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बैंक प्रबंधक पर 3.70 लाख का जुर्माना
अमर उजाला/ब्यूरो
Updated Fri, 28 Oct 2016 01:11 AM IST
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शामली में बीमा पॉलिसी क्लेम निरस्त करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक पर तीन लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर एक माह में इसे देने का आदेश सुनाया है।
शामली शहर की शिव कालोनी निवासी संजय संगल ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में मेेरठ-करनाल रोड नाला रोड शामली स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को आरोपी बनाकर वाद दायर किया। इसमें अवगत कराया कि उसकी कार का 21 फरवरी 2014 से बीस फरवरी 2015 तक बीमा था। पीड़ित ने बताया कि चालक मोहित गिरी ने सात सितंबर 2014 की रात में कार पूर्ण सुरक्षा में अपने घर के बाहर खड़ी की थी।
रात में कार चोरी हो गई। काफी तलाश के बाद चालक मोहित गिरी ने कार चोरी की लिखित सूचना पुलिस को दस सितंबर को थाना आदर्श मंडी शामली में दर्ज कराई थी। उधर, आरोपी ने पीड़ित की कार चालक क्लेम निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव एवं सदस्य श्रवण कुमार ने सुनवाई करते हुए बीमा क्लेम क्षतिपूर्ति साढे़ तीन लाख रुपये, 15 सितंबर से चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित रकम देने के आदेश दिए हैं।
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शामली शहर की शिव कालोनी निवासी संजय संगल ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में मेेरठ-करनाल रोड नाला रोड शामली स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को आरोपी बनाकर वाद दायर किया। इसमें अवगत कराया कि उसकी कार का 21 फरवरी 2014 से बीस फरवरी 2015 तक बीमा था। पीड़ित ने बताया कि चालक मोहित गिरी ने सात सितंबर 2014 की रात में कार पूर्ण सुरक्षा में अपने घर के बाहर खड़ी की थी।
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रात में कार चोरी हो गई। काफी तलाश के बाद चालक मोहित गिरी ने कार चोरी की लिखित सूचना पुलिस को दस सितंबर को थाना आदर्श मंडी शामली में दर्ज कराई थी। उधर, आरोपी ने पीड़ित की कार चालक क्लेम निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव एवं सदस्य श्रवण कुमार ने सुनवाई करते हुए बीमा क्लेम क्षतिपूर्ति साढे़ तीन लाख रुपये, 15 सितंबर से चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित रकम देने के आदेश दिए हैं।
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