फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   band will not be allowed without permission

बगैर अनुमति शादी में भी नहीं बजेगा बैंडबाजा

Mon, 15 Jan 2018 11:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ शामली
ब्यूरो, अमर उजाला/ शामली Updated Mon, 15 Jan 2018 11:43 PM IST
विज्ञापन
band will not be allowed without permission
कलक्ट्रेट में एडीएम से शिकायत करते बैंडबाजा संचालक। - फोटो : अमर उजाला
शामली में शादी समारोहों में भी बगैर अनुमति बैंडबाजा नहीं बज पाएगा। नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए चल रही कवायद के बीच बैंडबाजा संचालकों में बेचैनी बढ़ गई है। वह अधिकारियों के पास पहुंचकर जानकारी कर रहे हैं कि अब बैंडबाजा कैसे बजेगा।
विज्ञापन
ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति वाले लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा था। 15 जनवरी के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। एक तरफ जहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही हैं। वहीं बैंडबाजा संचालक भी परेशान घूम रहे हैं। सोमवार को शामली से हीरा बैंड सहित कई बैंड बाजा के संचालक कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र देकर कहा कि शादियों में रोजाना ही बैंडबाजे बुक होते हैं, ऐसे में बैंडबाजा की अनुमति कौन लेगा।
विज्ञापन
एडीएम शिव बहादुर सिंह ने कहा कि अनुमति के लिए शादी अथवा अन्य समारोह करने वालों को अनुमति लेनी होगी। उसमें बताना होगा कि बैंडबाजे का रूट क्या होगा और किस समय से किस समय तक बैंडबाजा बजाया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच किसी भी बैंडबाजा अथवा डीजे के संचालन को अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच दिन में ही बैंडबाजा बजाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अनुमति लेने के आखिरी दिन उमड़ी रही भीड़ शामली।धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगवाने की अनुमति लेने के लिए सोमवार को आखिरी दिन रहा। सुबह से ही थाना और सीओ ऑफिस पर अनुमति के लिए रिपोर्ट लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही।
शासन के आदेश पर जिले में सभी थानाक्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। साथ ही यह भी तय था कि 15 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसी के चलते धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक थाने और सीओ ऑफिस पर भीड़ लगी हुई है। सोमवार को आखिरी दिन था। पुलिस अनुसार अभी तक शामली कोतवाली में करीब सौ तथा आदर्श मंडी थाने में 60 से ऊपर प्रार्थना पत्रों अनुमति के लिए आए है। सीओ का कहना है कि अब पुलिस मंगलवार से इस संबंध में अवैध रूप से जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाए जाते है, उन पर कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed