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ऋण फसली माफी व एनपीए समाधान योजना
Updated Sun, 03 Jun 2018 12:00 AM IST
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किसानों को एक बार और दिया मौका
शामली। किसानों की फसली ऋण माफी योजना में शासन ने एक बार फिर मौका दिया है। ऋण फसली माफी व एनपीए समाधान योजना में जिन किसानों को योजना का लाभ नही मिला है। वह 15 जून तक शासन के पोर्टल पर आन लाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी डाक्टर हरीशंकर चौधरी ने बताया कि जिन किसानों को फसल ऋणमाफी का लाभ नहीं मिला है। वह फसल ऋण माफी व एनपीए समाधान योजना में संबधित पात्र किसान शिकायत 15 जून तक दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड, खाता संख्या, बैंक पासबुक, संपूर्ण भूमि खतौनी की छाया प्रति मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है. जिन कृषकों ने 31 मार्च 2016 के बाद फसली ऋण लिया हो, भूमि दो हेक्टेयर से अधिक हो। 31 मार्च 2016 के बाद संपूर्ण धनराशि जमा कर दोबारा ऋण करा लिया हो। तीन लाख रुपये से ज्यादा का केेेसीसी का नवीनीकरण करा लिया हो। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 5104 किसानों की शिकायत मिली थी, जिनमें 580 किसानों की शिकायतों का निस्तारण करके 4.47 करोड़ रुपये किसानों के खाते में धनराशि हस्तांतरित की गई है।
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शामली। किसानों की फसली ऋण माफी योजना में शासन ने एक बार फिर मौका दिया है। ऋण फसली माफी व एनपीए समाधान योजना में जिन किसानों को योजना का लाभ नही मिला है। वह 15 जून तक शासन के पोर्टल पर आन लाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी डाक्टर हरीशंकर चौधरी ने बताया कि जिन किसानों को फसल ऋणमाफी का लाभ नहीं मिला है। वह फसल ऋण माफी व एनपीए समाधान योजना में संबधित पात्र किसान शिकायत 15 जून तक दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड, खाता संख्या, बैंक पासबुक, संपूर्ण भूमि खतौनी की छाया प्रति मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है. जिन कृषकों ने 31 मार्च 2016 के बाद फसली ऋण लिया हो, भूमि दो हेक्टेयर से अधिक हो। 31 मार्च 2016 के बाद संपूर्ण धनराशि जमा कर दोबारा ऋण करा लिया हो। तीन लाख रुपये से ज्यादा का केेेसीसी का नवीनीकरण करा लिया हो। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 5104 किसानों की शिकायत मिली थी, जिनमें 580 किसानों की शिकायतों का निस्तारण करके 4.47 करोड़ रुपये किसानों के खाते में धनराशि हस्तांतरित की गई है।
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