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रामड़ा गांव की पुर्नमतगणना पर हाईकोर्ट से स्टे
Updated Sat, 16 Sep 2017 01:12 AM IST
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कैराना।
ग्राम पंचायत रामड़ा में प्रधान पद के लिए होने वाली पुर्नमतगणना पर हाईकोर्ट से स्टे हो गया है। जिस कारण शनिवार को पुनर्मतगणना नहीं होगी।
2015 में पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत रामड़ा से समसुदीन की पुत्रवधू अफसाना निर्वाचित हुई थी, जबकि रमेश की पत्नी पुष्पा 30 मतों से हार गई थी। बाद में पुष्पा ने एसडीएम कैराना की अदालत में वाद दायर करते हुए पुनर्मतगणना कराने की अपील की थी। प्रधान अफसाना के अधिवक्ता नफीस अहमद ने बताया कि 11 सितंबर को एसडीएम विजय प्रकाश तिवारी ने शनिवार को पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया था। उधर, रामड़ा ग्राम प्रधान अफसाना ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर पुनर्मतगणना पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की बेंच ने आज रामड़ा ग्राम पंचायत की होने वाली पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है। मामले में एसडीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण आज पुनर्मतगणना नहीं कराई जाएगी।
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ग्राम पंचायत रामड़ा में प्रधान पद के लिए होने वाली पुर्नमतगणना पर हाईकोर्ट से स्टे हो गया है। जिस कारण शनिवार को पुनर्मतगणना नहीं होगी।
2015 में पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत रामड़ा से समसुदीन की पुत्रवधू अफसाना निर्वाचित हुई थी, जबकि रमेश की पत्नी पुष्पा 30 मतों से हार गई थी। बाद में पुष्पा ने एसडीएम कैराना की अदालत में वाद दायर करते हुए पुनर्मतगणना कराने की अपील की थी। प्रधान अफसाना के अधिवक्ता नफीस अहमद ने बताया कि 11 सितंबर को एसडीएम विजय प्रकाश तिवारी ने शनिवार को पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया था। उधर, रामड़ा ग्राम प्रधान अफसाना ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर पुनर्मतगणना पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की बेंच ने आज रामड़ा ग्राम पंचायत की होने वाली पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है। मामले में एसडीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण आज पुनर्मतगणना नहीं कराई जाएगी।