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Shahjahanpur News: दो सगे भाइयों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा
Thu, 01 Aug 2024 03:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 01 Aug 2024 03:50 AM IST
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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने एक मुकदमे में दो सगे भाइयों को चार-चार वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रभारी निरीक्षक थाना सिंधौली ने 26 फरवरी 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सिंधौली क्षेत्र के गांव मूढ़ा फत्तेपुर निवासी महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह का संगठित गिरोह है। गिरोह पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे थाना सिंधौली में दर्ज हैं। लोगों में भय और आतंक का माहौल है। कोई भी इन लोगों के खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं करता। इस कारण इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट अमित कुमार वाजपेयी के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने महेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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प्रभारी निरीक्षक थाना सिंधौली ने 26 फरवरी 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सिंधौली क्षेत्र के गांव मूढ़ा फत्तेपुर निवासी महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह का संगठित गिरोह है। गिरोह पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे थाना सिंधौली में दर्ज हैं। लोगों में भय और आतंक का माहौल है। कोई भी इन लोगों के खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं करता। इस कारण इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट अमित कुमार वाजपेयी के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने महेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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