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Shahjahanpur News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। अश्लील वीडियो बनाकर युवती से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी शाहबाज खान को अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सेहरामऊ दक्षिणी में क्लीनिक चलाता है।
एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी मेडिकल एजेंसी है। यहां पर आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजाफिरोज का रहने वाला शाहबाज खान दवाई लेने के लिए अक्सर आता रहता था। वह मूल रूप से हरदोई के शाहबाद के मोहल्ला महुआ टोला का रहने वाला है।
उसने उसकी 19 वर्षीय बेटी से मेलजोल बढ़ा लिया। बेटी से सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से बात करने लगा। उसने खुद को अविवाहित बताते हुए बेटी को शादी करने के लिए बहकाया। उसने बेटी को एनजीओ खोलने के लिए प्रेरित किया और उसी बहाने उसे लखनऊ-बरेली लेकर गया।
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एक दिन बेटी के इंस्टाग्राम आईडी पर गंदे-भद्दे मेसेज आने लगे। तब बेटी ने उन्हें पूरी बात बताई। उसने बताया कि शाहबाज ने कई महीने पहले घर में उसे अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो खींचे और वीडियो बना लिया। फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने के बहाने दो अक्तूबर 2022 को बरेली ले जाकर होटल में धमकाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दो बार लखनऊ ले जाकर दुष्कर्म किया। अब फेक आईडी से मेसेज भेजकर रुपये मांग रहा था। पुलिस ने शाहबाज के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट, उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रनाथ पांडेय ने शाहबाज को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी मेडिकल एजेंसी है। यहां पर आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजाफिरोज का रहने वाला शाहबाज खान दवाई लेने के लिए अक्सर आता रहता था। वह मूल रूप से हरदोई के शाहबाद के मोहल्ला महुआ टोला का रहने वाला है।
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उसने उसकी 19 वर्षीय बेटी से मेलजोल बढ़ा लिया। बेटी से सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से बात करने लगा। उसने खुद को अविवाहित बताते हुए बेटी को शादी करने के लिए बहकाया। उसने बेटी को एनजीओ खोलने के लिए प्रेरित किया और उसी बहाने उसे लखनऊ-बरेली लेकर गया।
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एक दिन बेटी के इंस्टाग्राम आईडी पर गंदे-भद्दे मेसेज आने लगे। तब बेटी ने उन्हें पूरी बात बताई। उसने बताया कि शाहबाज ने कई महीने पहले घर में उसे अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो खींचे और वीडियो बना लिया। फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने के बहाने दो अक्तूबर 2022 को बरेली ले जाकर होटल में धमकाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दो बार लखनऊ ले जाकर दुष्कर्म किया। अब फेक आईडी से मेसेज भेजकर रुपये मांग रहा था। पुलिस ने शाहबाज के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट, उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रनाथ पांडेय ने शाहबाज को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।