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Shahjahanpur News: मां की हत्या में बेटे-बहू को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 24 Aug 2023 11:22 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Aug 2023 11:22 PM IST
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Son-daughter-in-law sentenced to life imprisonment for mother's murder
2020 में जलालाबाद के नौसारा मोहल्ले में हुआ था हत्याकांड
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संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र ने वर्ष 2020 में जलालाबाद के मोहल्ला नौसारा में मां की हत्या के दोषी बेटे और बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साक्ष्य के अभाव में आरोपी बेटे के ससुर और ममेरे ससुर को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार किशन गुप्ता ने जलालाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि दो नवंबर 2020 को मध्यरात रात्रि के बाद तीन बजे उसका भाई आकाश गुप्ता, उसकी पत्नी दीपशिखा उर्फ सोनी, ससुर अच्छेलाल और ममेरे ससुर विनोद ने छत पर सो रहीं उनकी मां रत्ना देवी के ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा दी। उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गईं।
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वह भयभीत होकर भाग गया वरना उसको भी जला दिया जाता। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शिवकुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आकाश गुप्ता और उसकी पत्नी दीपशिखा उर्फ सोनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही साक्ष्य के अभाव में आरोपी बेटे के ससुर और ममेरे ससुर को बरी कर दिया।
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