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Shahjahanpur News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने में सात वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जलालाबाद थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सन 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया था कि जलालाबाद के एक गांव का रहने वाला साजिद उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।
साजिद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश-08 ने साजिद को सात वर्ष के कठिन कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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जलालाबाद थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सन 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया था कि जलालाबाद के एक गांव का रहने वाला साजिद उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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साजिद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश-08 ने साजिद को सात वर्ष के कठिन कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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