{"_id":"69bdb036146187c047067de6","slug":"ration-cards-of-ineligible-beneficiaries-cancelled-eligible-candidates-should-apply-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1042-168549-2026-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त, पात्र करें आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त, पात्र करें आवेदन
विज्ञापन
शाहजहांपुर। अपात्रता की श्रेणी में आने वालों के राशनकार्ड जिला पूर्ति कार्यालय से निरस्त कर दिए गए हैं। डीएसओ चमन लाल शर्मा ने बताया कि पांच एकड़ से अधिक जमीन, छह से 12 महीने से अधिक तक राशन नहीं लेना, लाइट या मीडियम वाहन व दो लाख से अधिक आय होने पर इन्हें अपात्र माना गया है।
10598 पात्र गृहस्थी कार्ड के सापेक्ष 39589 यूनिट व 13 अंत्योदय कार्डों के सापेक्ष 42 यूनिट को निरस्त करते हुए पात्र परिवारों का चिह्नांकन किया है। कुल 16323 कार्डों के सापेक्ष 56767 यूनिट व 13 अंत्योदय कार्डों के सापेक्ष 46 यूनिट पात्र पाए जाने पर पात्रता सूची में शामिल किया है।
डीएसओ ने बताया कि शासन से अपात्र परिवारों को चिह्नित करते हुए उनके राशनकार्ड निरस्त करते हुए पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि जिनका राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है, वे पात्र होने की दशा में जिले की पात्रता की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। वे अपने आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित तहसील कार्यालयों व शहर में उनके कार्यालय में जमा करें। जांच के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
10598 पात्र गृहस्थी कार्ड के सापेक्ष 39589 यूनिट व 13 अंत्योदय कार्डों के सापेक्ष 42 यूनिट को निरस्त करते हुए पात्र परिवारों का चिह्नांकन किया है। कुल 16323 कार्डों के सापेक्ष 56767 यूनिट व 13 अंत्योदय कार्डों के सापेक्ष 46 यूनिट पात्र पाए जाने पर पात्रता सूची में शामिल किया है।
विज्ञापन
डीएसओ ने बताया कि शासन से अपात्र परिवारों को चिह्नित करते हुए उनके राशनकार्ड निरस्त करते हुए पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि जिनका राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है, वे पात्र होने की दशा में जिले की पात्रता की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। वे अपने आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित तहसील कार्यालयों व शहर में उनके कार्यालय में जमा करें। जांच के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन