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Shahjahanpur News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा

Thu, 19 Feb 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 19 Feb 2026 11:37 PM IST
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Man sentenced to four years' imprisonment for molesting a teenager
शाहजहांपुर। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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15 सितंबर 2019 को एक महिला ने रोजा थाने में तहरीर दी थी। महिला ने बताया कि 14 सितंबर को वह और उनके पति शहर के एक अस्पताल में दवा लेने गए थे। रात होने पर वे अस्पताल में ही रुक गए थे। उनकी दो नाबालिग बेटियां घर में अकेली थीं। सोनू उनके घर में घुस गया और बेटी से छेड़खानी की। शोर मचाने पर वह भाग गया। पुलिस ने सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने सोनू को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
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