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Shahjahanpur News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 03 Apr 2025 12:27 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 03 Apr 2025 12:27 AM IST
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Man convicted of raping an innocent child sentenced to 20 years in prison
शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कांट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आठ अप्रैल, 2022 को उसकी तीन वर्ष की बेटी घर के बाहर चबूतरे पर सो रही थी। उसके एक रिश्तेदार का बेटा वहां आया और बेटी को साेते समय बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसकी बेटी जोर से रोने लगी। बेटी ने उसे पूरी बात बताई। मां ने उसके घर जाकर शिकायत की तो वे लोग गाली-गलौज करने लगे। उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट अदालत भेजी। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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