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Shahjahanpur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 29 Oct 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 29 Oct 2026 01:00 AM IST
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Life imprisonment for murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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शाहजहांपुर। तिलहर क्षेत्र में सरिया मारकर युवक की हत्या के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

तिलहर थाना क्षेत्र के दलेलापुर गांव की रहने वालीं सुशीला देवी ने 27 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि गांव का प्रदीप उर्फ बबलू उनके बेटे राममूर्ति वर्मा को 26 मार्च की रात को शराब पिलाने के बहाने से बुलाकर ले गया था। रात में राममूर्ति के वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश की। 27 मार्च की सुबह उसका शव देवस्थान के पास मिला था। उसके सिर पर लोहे की सरिया से प्रहार के तीन गहरे घाव थे। मृतक की मां सुशीला देवी की तहरीर पर तिलहर थाने में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 10 जून 2020 को प्रदीप के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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