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Shahjahanpur News: दहेज के लिए हत्या में पति, ससुर और सास को 10 वर्ष की सजा

Fri, 16 Feb 2024 03:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 03:55 AM IST
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Husband, father-in-law and mother-in-law sentenced to 10 years for dowry murder
-2020 में पीटकर कर दी गई थी विवाहिता की हत्या, दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया
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संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दहेज हत्या के मामले में पति, ससुर और सास को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कांट क्षेत्र के गांव वरनावा निवासी रामसागर ने 24 अप्रैल 2020 को प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने अपनी पोती पूनम की शादी 2015 में सिंधौली के पनवाड़ी गांव के गौरव मिश्रा से की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति गौरव, ससुर अनिल मिश्रा, सास गीता दहेज के लिए पूनम को प्रताड़ित करने लगे। 14 मई 2017 को इन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे बौखलाकर 23 अप्रैल 2020 को पति गौरव, सास गीता और ससुर अनिल ने पूनम की पीटकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने वादी रामसागर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह के तर्क सुनने के बाद अदालत ने पति गौरव मिश्रा, सास गीता और ससुर अनिल कुमार मिश्रा को दोषी माना। अदालत ने तीनों को दस-दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।
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मृतक रामनाथ का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन

मृतक रामनाथ का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन

मृतक रामनाथ का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन

मृतक रामनाथ का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन

मृतक रामनाथ का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन

मृतक रामनाथ का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन

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