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Shahjahanpur News: आज से 81 स्थलों पर होगी जारी नोटिसों पर सुनवाई
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शाहजहांपुर। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि बुधवार से 81 स्थलों पर जारी किए गए नोटिसों पर सुनवाई होगी।
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इन नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई के लिए जनपद की समस्त छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 170 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
इसके लिए 81 सुनवाई स्थल निर्धारित किए गए हैं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया गया।
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एसडीएम जलालाबाद प्रभात राय ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का आधार होने के कारण उस सूची में दर्ज मतदाता एवं उनकी संतानों को प्रामाणिक मतदाता माना गया है, इसलिए उनकी दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है।
इसी कारण उनकी मैपिंग की गई है। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि मतदाता द्वारा स्वयं, पिता एवं माता के स्व-प्रमाणित दस्तावेज आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें केंद्र, राज्य,सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचानपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज सम्मिलित हैं।
इस दौरान नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र, सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह, एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इन नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई के लिए जनपद की समस्त छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 170 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
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इसके लिए 81 सुनवाई स्थल निर्धारित किए गए हैं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया गया।
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एसडीएम जलालाबाद प्रभात राय ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का आधार होने के कारण उस सूची में दर्ज मतदाता एवं उनकी संतानों को प्रामाणिक मतदाता माना गया है, इसलिए उनकी दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है।
इसी कारण उनकी मैपिंग की गई है। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि मतदाता द्वारा स्वयं, पिता एवं माता के स्व-प्रमाणित दस्तावेज आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें केंद्र, राज्य,सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचानपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज सम्मिलित हैं।
इस दौरान नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र, सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह, एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।