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बरेली की फर्म के डायरेक्टर पर एक करोड़ 89 लाख रुपये न देने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

Sun, 06 Mar 2022 12:02 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Mar 2022 12:02 AM IST
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Fraud case filed against the director of Bareilly's firm
शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रोशनगंज निवासी उद्योगपति हरगोविंद मोदी के पुत्र हर्ष गोविंद मोदी ने एक करोड़, 89 लाख रुपये की अदायगी नहीं करने पर बरेली के बारादरी थाने के मॉडल टॉउन निवासी नैनजीत सिंह सोबती के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
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हर्ष गोविंद मोदी ने चौक कोतवाली पर तहरीर देकर बताया कि एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक उनकी फर्म ने सोबती इन्फ्राटेक लिमिटेड को रोड निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मौरंग, गिट्टी, पत्थर और फर्निश ऑयल दिया था। उन्होंने चार करोड़, 93 लाख, 17 हजार, 755 रुपये के माल की सप्लाई की थी। लेकिन नैनजीत सिंह सोबती ने तीन करोड़, तीन लाख, 46 हजार, 590 रुपये की अदायगी की। एक करोड़, 89 लाख, 71 हजार, 165 रुपये कई बार मिलकर व मोबाइल द्वारा तकादा करने के बाद भी नहीं दिए।
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पहले कोरोना वायरस की बात कहते हुए टालते रहे। 20 फरवरी 2021 को हर्ष ने खुद जाकर वार्ता की। नैनजीत सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रुपये देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हर्ष ने एसपी से मुलाकात की। पुलिस ने सोबती इन्फ्राटेक लिमिटेड गाजियाबाद हेड ऑफिस सोबती हाउस स्टेडियम रोड बरेली के डायरेक्टर नैनजीत सिंह सोबती के खिलाफ धारा 420, 406 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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