{"_id":"64d15f98dee76172d7096679","slug":"four-including-two-brothers-in-the-murder-sentenced-to-life-imprisonment-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-2544-2023-08-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार \nको आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा
Tue, 08 Aug 2023 02:48 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Tue, 08 Aug 2023 02:48 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। वर्ष 2015 में कांट क्षेत्र के अभायन गांव में सुआलाल की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 54-54 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। सजा का यह आदेश नवम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने किया है।
शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अनिल कुमार ने चार नवंबर, 2015 को कांट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभायन गांव निवासी उनके चाचा सुआलाल को रात 10:15 बजे गांव के ही महिपाल, उसके भाई हरिराम के अलावा कल्लू उर्फ अनूप और पुष्पेंद्र यादव ने शराब पिलाई और झगड़ा किया। झगड़ा होने पर सुआलाल घर आ गए। इसके बाद चारों आरोपी घर में घुस आए और छत पर ले जाकर सुआलाल को लाठी-डंडे से पीटा।
ईंट से मुंह कुचल दिया। इससे सुआलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संतोष त्रिवेदी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने महिपाल, हरिराम, कल्लू उर्फ अनूप और पुष्पेंद्र यादव को उम्रकैद की सजा से दंडित किया। वहीं आरोपी सुवेंद्र यादव की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अनिल कुमार ने चार नवंबर, 2015 को कांट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभायन गांव निवासी उनके चाचा सुआलाल को रात 10:15 बजे गांव के ही महिपाल, उसके भाई हरिराम के अलावा कल्लू उर्फ अनूप और पुष्पेंद्र यादव ने शराब पिलाई और झगड़ा किया। झगड़ा होने पर सुआलाल घर आ गए। इसके बाद चारों आरोपी घर में घुस आए और छत पर ले जाकर सुआलाल को लाठी-डंडे से पीटा।
विज्ञापन
ईंट से मुंह कुचल दिया। इससे सुआलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संतोष त्रिवेदी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने महिपाल, हरिराम, कल्लू उर्फ अनूप और पुष्पेंद्र यादव को उम्रकैद की सजा से दंडित किया। वहीं आरोपी सुवेंद्र यादव की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन