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पति और ससुर को सात-सात साल के कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने हत्या के एक मामले में पति और ससुर को सात-सात साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपी सास की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने अपनी पुत्री देवकी की शादी 10 जुलाई 2016 को कलान क्षेत्र के गांव नानकपुर निवासी सर्वेश के साथ की थी। उसकी पुत्री ने कई बार बताया कि ससुराल वाले मोटरसाइकिल, जंजीर एवं 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं । ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। 18 फरवरी 2017 को बेटी की मौत की सूचना मिली। जिसके बाद वादी अपनी पुत्री के घर पहुंचा तो वहां पर ससुराल के लोग मौजूद नहीं थे। पुत्री के गर्दन पर चोट के निशान थे। वादी की तहरीर के आधार पर सर्वेश, कमलेश, अवधेश, हृदेश, अजय, नेत्रपाल, सास कांति देवी, अवधेश की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवचेना के बाद पति सर्वेश, ससुर नेत्रपाल और सास कांती देवी के विरुद्ध आरोप पत्र 498ए, 304बी, 506, दहेज अधिनियम के तहत अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील शशि मोहन सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने आरोपी सर्वेश, नेत्रपाल को दोषी पाते हुए सात- सात वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने अपनी पुत्री देवकी की शादी 10 जुलाई 2016 को कलान क्षेत्र के गांव नानकपुर निवासी सर्वेश के साथ की थी। उसकी पुत्री ने कई बार बताया कि ससुराल वाले मोटरसाइकिल, जंजीर एवं 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं । ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। 18 फरवरी 2017 को बेटी की मौत की सूचना मिली। जिसके बाद वादी अपनी पुत्री के घर पहुंचा तो वहां पर ससुराल के लोग मौजूद नहीं थे। पुत्री के गर्दन पर चोट के निशान थे। वादी की तहरीर के आधार पर सर्वेश, कमलेश, अवधेश, हृदेश, अजय, नेत्रपाल, सास कांति देवी, अवधेश की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवचेना के बाद पति सर्वेश, ससुर नेत्रपाल और सास कांती देवी के विरुद्ध आरोप पत्र 498ए, 304बी, 506, दहेज अधिनियम के तहत अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील शशि मोहन सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने आरोपी सर्वेश, नेत्रपाल को दोषी पाते हुए सात- सात वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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