फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   After 9 years and 11 months, the suspended ration shop was restored on the orders of the court.

Shahjahanpur News: न्यायालय के आदेश पर 9 साल 11 माह बाद बहाल हुई राशन की निलंबित दुकान

Mon, 23 Feb 2026 12:19 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 23 Feb 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
After 9 years and 11 months, the suspended ration shop was restored on the orders of the court.
जैतीपुर। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से चीनी, तेल आदि राशन की वस्तुओं का वितरण नहीं करने की शिकायत पर निलंबित की गई अगरोली गांव की उचित दर विक्रेता सदावती की राशन की दुकान न्यायालय के आदेश पर करीब 9 साल 11 माह बाद बहाल कर दी गई।
विज्ञापन

तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर दुकान निलंबित की गई थी। इस कार्रवाई के बाद कोटेदार सदावती ने बरेली स्थित उपायुक्त खाद्य न्यायालय में अपील दायर की। न्यायालय के आदेश पर एसडीएम ने मामले की दोबारा जांच की। जांच में पाया गया कि कोटेदार के खिलाफ की गई शिकायतें निराधार हैं।
विज्ञापन

पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गई जांच, कार्डधारकों के बयानों और पत्रावली के परीक्षण से सामने आया कि शिकायतें समुचित साक्ष्यों पर आधारित नहीं थीं। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि शिकायतकर्ताओं ने तत्कालीन ग्राम प्रधान के दबाव में राजनीतिक द्वेष में शिकायत की थी। अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में भी इन कमियों का उल्लेख किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीएम के आदेश पर सदावती की निलंबित दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। न्यायालय के फैसले पर उचित दर विक्रेता, पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता के अलावा ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed