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Shahjahanpur News: न्यायालय के आदेश पर 9 साल 11 माह बाद बहाल हुई राशन की निलंबित दुकान
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जैतीपुर। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से चीनी, तेल आदि राशन की वस्तुओं का वितरण नहीं करने की शिकायत पर निलंबित की गई अगरोली गांव की उचित दर विक्रेता सदावती की राशन की दुकान न्यायालय के आदेश पर करीब 9 साल 11 माह बाद बहाल कर दी गई।
तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर दुकान निलंबित की गई थी। इस कार्रवाई के बाद कोटेदार सदावती ने बरेली स्थित उपायुक्त खाद्य न्यायालय में अपील दायर की। न्यायालय के आदेश पर एसडीएम ने मामले की दोबारा जांच की। जांच में पाया गया कि कोटेदार के खिलाफ की गई शिकायतें निराधार हैं।
पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गई जांच, कार्डधारकों के बयानों और पत्रावली के परीक्षण से सामने आया कि शिकायतें समुचित साक्ष्यों पर आधारित नहीं थीं। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि शिकायतकर्ताओं ने तत्कालीन ग्राम प्रधान के दबाव में राजनीतिक द्वेष में शिकायत की थी। अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में भी इन कमियों का उल्लेख किया था।
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एसडीएम के आदेश पर सदावती की निलंबित दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। न्यायालय के फैसले पर उचित दर विक्रेता, पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता के अलावा ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। संवाद
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तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर दुकान निलंबित की गई थी। इस कार्रवाई के बाद कोटेदार सदावती ने बरेली स्थित उपायुक्त खाद्य न्यायालय में अपील दायर की। न्यायालय के आदेश पर एसडीएम ने मामले की दोबारा जांच की। जांच में पाया गया कि कोटेदार के खिलाफ की गई शिकायतें निराधार हैं।
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पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गई जांच, कार्डधारकों के बयानों और पत्रावली के परीक्षण से सामने आया कि शिकायतें समुचित साक्ष्यों पर आधारित नहीं थीं। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि शिकायतकर्ताओं ने तत्कालीन ग्राम प्रधान के दबाव में राजनीतिक द्वेष में शिकायत की थी। अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में भी इन कमियों का उल्लेख किया था।
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एसडीएम के आदेश पर सदावती की निलंबित दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। न्यायालय के फैसले पर उचित दर विक्रेता, पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता के अलावा ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। संवाद