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Shahjahanpur News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Mon, 06 Nov 2023 12:30 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 06 Nov 2023 12:30 AM IST
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20 years' imprisonment for kidnapping and raping a minor
शाहजहांपुर। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 42 ने नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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विशेष लोक अभियोजक संजीव सिंह ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने नाबालिग बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाया था। घटना के समय आरोपी भी नाबालिग था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के विधिक तर्कों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। संवाद
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