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मिल अध्यासी और तौल लिपिक पर एफआईआर के आदेश

Thu, 24 Jan 2019 07:42 PM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Thu, 24 Jan 2019 07:42 PM IST
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मिल अध्यासी और तौल लिपिक पर एफआईआर के आदेश
शाहजहांपुर। प्रशासन और गन्ना विकास विभाग की कड़ी निगरानी के बावजूद मिल प्रबंधक और तौल लिपिकों की मिलीभगत से क्रय केंद्रों पर गन्ना तौल में हेराफेरी का खेल जारी है। जिला गन्ना अधिकारी डॉ. खुशीराम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने बृहस्पतिवार को सिंधौली क्षेत्र के चक कन्हऊ गांव में निगोही स्थित डालमिया मिल के क्रय केंद्र पर छापेमारी की तो वहां न केवल किसानों के साथ घटतौली किए जाने का खुलासा हुआ बल्कि अन्य कई अनियमितताएं भी उजागर हुईं। इस मामले में डीसीओ ने मिल के अध्यासी और तौल लिपिक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक हरी कृष्ण गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों के साथ डीसीओ क्रय केंद्र पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ समेत अन्य लोग चौकन्ने होकर बचाव की मुद्रा में आ गए। इससे अधिकारियों का संदेह गहरा गया। जांच करने पर अधिकारियों ने पाया कि गांव के ही किसान महिपाल सिंह पुत्र मलिखान सिंह की गन्ना से लोड भैंसा गाड़ी की तौल होने के बाद गन्ना की अनलोडिंग कराने की तैयारी की जा रही है। गन्ना उतारे जाने से पहले ही अधिकारियों ने भैंसा गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। तौल लिपिक ने पूछताछ में बताया कि 12.05 क्विंटल वजन किया गया है।
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भैंसा गाड़ी की दोबारा तौल कराने पर अधिकारियों ने वजन इतना ही पाया, लेकिन यह देखकर हैरत में पड़ गए कि ट्राली की पर्ची पर तौल कराई गई है और उस पर लिपिक ने वजन भी अंकित नहीं किया। तौल में हेराफेरी का शक गहराने पर अधिकारियों ने कांटा पर दस क्विंटल का अतिरिक्त बांट रखकर तीसरी बार तौल कराई तो वजन 22.05 क्विंटल के बजाय 21.75 क्विंटल निकला। प्रति दस क्विंटल पर 30 किलो अर्थात तीन फीसदी घटतौली से नाराज अफसरों ने तौल लिपिक पर सवालों की झड़ी लगाई तो उससे कोई जवाब देते नहीं बना। डीसीओ के अनुसार क्रय केंद्र पर कांटा पुवायां सहकारी गन्ना समिति का लगा है। इसलिए वहां के सचिव विनोद यादव को डालमिया मिल के अध्यासी कुलदीप कुमार और बेलामऊ (सुल्तानपुर) निवासी तौल लिपिक प्रभाकांत मिश्रा के विरुद्ध पर्ची पर कम वजन अंकित कर किसानों से धोखाधड़ी कर उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने एवं उनका आर्थिक शोषण करने आदि आरोपों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। 
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