फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Three years imprisonment to the person guilty of molesting minor sisters and under POCSO Act

Sant Kabir Nagar News: नाबालिग बहनों से छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Wed, 22 Jan 2025 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 22 Jan 2025 11:40 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to the person guilty of molesting minor sisters and under POCSO Act
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दो सगी नाबालिग बहनों के साथ घर में घुसकर छेड़खानी, मारने-पीटने के दोषी रवि को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 5500 सौ रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

इसी मामले में मामले में दोषी के तीन भाइयों को भी मारपीट में दोषी पाए जाने पर एक-एक वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। वादी ने 16 जुलाई 2017 को थाना प्रभारी महुली को तहरीर दी कि वह मुखलिसपुर में सिलाई की दुकान चलाता है। उसकी पत्नी दूसरे के खेत धान की रोपाई करने गई थी और घर पर उसकी दो नाबालिग बेटियां थीं। पड़ोस के रहने वाले पुलिसकर्मी के चार लड़के उनके घर पर में घुस गए और उसकी दोनों बेटियों के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर घर में ही मारकर भाग निकले। तहरीर के आधार पर थाना महुली में केस दर्ज हुआ। विवेचना के उपरांत आरोपी रवि के खिलाफ छेड़छाड़ घर में घुसकर मारपीट, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट में तथा आरोपी राज बब्बर, देवानंद उर्फ जिन्ना, आनंद के खिलाफ घर में घुसकर पीटने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोप पत्र 30 सितंबर 2017 को न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों को परीक्षित कराया, तथा 11 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटना के समय दोनों पुत्रियों की उम्र 13 वर्ष छह माह 19 दिन तथा 15 वर्ष एक माह 19 दिन थी। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले में आरोप की गंभीरता को देखते हुए दोषी रवि को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5500 रुपये अर्थ दंड़ से दंड़ित किया। साथ ही तीनों भाइयों राज बब्बर, देवानंद उर्फ झिन्ना, आनंद प्रत्येक को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।त
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed