फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Three accused of assault were released under probation act

Sant Kabir Nagar News: मारपीट के तीन दोषियों को परिवीक्षा अधिनियम में छोड़ा

Wed, 25 Dec 2024 06:20 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 25 Dec 2024 06:20 PM IST
विज्ञापन
Three accused of assault were released under probation act
संतकबीरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी राम चन्दर, धनंजय, मुसई (दिलीप) को एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने के परिवीक्षा अधिनियम में छोड़ा।
विज्ञापन

अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि ग्राम मुड़ाडीहा थाना धनघटा के रहने वाले परिवादी गोपालजी पांडेय 19 दिसंबर 2001 को अपने खेत की जोताई कर रहे थे। उनके गांव के राम चन्दर, धनंजय, मुसई आकर उसके खेत में चढ़कर ट्रैक्टर रोक दिया। आरोपियों ने अपशब्द कहते हुए मारापीटा। जुबानी सूचना पर धनघटा थाने पर एनसीआर कायम हुआ।
विज्ञापन

न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट में गवाहों की गवाही तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर राम चन्दर, धनंजय, मुसई (दिलीप) को एक वर्ष की परिवीक्षा अधिनियम में सदाचार कायम रखने के लिए शर्तों के अधीन छोड़ा।

महंगापुर के श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में कबड्डी में प्रतिभाग करते स्कूली बच्चे। संवाद

महंगापुर के श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में कबड्डी में प्रतिभाग करते स्कूली बच्चे। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed