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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के अलग-अलग मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के अलग-अलग मामले में तीन दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 17 अप्रैल को माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) एसीजेएम की अदालत ने फैसला सुनाया।
पीड़ित जहीरुल्लाह निवासी तरकुलवा थाना बखिरा ने गांव के आरोपी अब्बास अली, इलियास के खिलाफ अपने साथ मारपीट करने गाली व धमकी देने के संबंध में प्रार्थनापत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराया था। एसआई राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने प्रकरण में अब्बास अली, इलियास को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक दोषी को 3,000-3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में न्यायालय एसीजेएम की अदालत ने पीड़िता सुन्नत निशा निवासी मोतीपुर थाना बखिरा द्वारा आरोपी हसीना निवासी मोतीपुर के खिलाफ अपने साथ मारपीट करने व गाली, धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराया था।
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एसआई राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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पीड़ित जहीरुल्लाह निवासी तरकुलवा थाना बखिरा ने गांव के आरोपी अब्बास अली, इलियास के खिलाफ अपने साथ मारपीट करने गाली व धमकी देने के संबंध में प्रार्थनापत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराया था। एसआई राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने प्रकरण में अब्बास अली, इलियास को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक दोषी को 3,000-3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में न्यायालय एसीजेएम की अदालत ने पीड़िता सुन्नत निशा निवासी मोतीपुर थाना बखिरा द्वारा आरोपी हसीना निवासी मोतीपुर के खिलाफ अपने साथ मारपीट करने व गाली, धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराया था।
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एसआई राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।