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Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 03 Jan 2026 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 03 Jan 2026 11:28 PM IST
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The bail application of the accused under the Gangster Act has been rejected.
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गजेंद्र की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी सोनू उर्फ मंटू की जमानत याचिका निरस्त कर दी। आरोप है कि सोनू उर्फ मंटू संगठित गिरोह का गुर्गा है। आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए गैंग बनाकर अपराध करता है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने तर्क दिया कि आरोपी पर इस अपराध के अलावा अन्य मामले भी दर्ज हैं। इनके क्रियाकलाप से समाज में भय व्याप्त है। लोगों में असुरक्षा की भावना है। जमानत पर रिहा होने के बाद भाग जाने की प्रबल संभावना है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गजेंद्र की अदालत ने थाना धनघटा में पंजीकृत प्राथमिकी के आरोपी सोनू उर्फ मंटू निवासी ग्राम इकौना खुर्द थाना बेलघाट गोरखपुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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