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Sant Kabir Nagar News: अवैध तमंचा से पुलिस बल पर फायरिंग करने के आरोपी को मिली, जमानत

Tue, 24 Feb 2026 12:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Feb 2026 12:35 AM IST
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The accused of firing at the police force with an illegal pistol got bail.
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने पुलिस बल पर अवैध तमंचा से फायरिंग करने के आरोपी अविनाश चौरसिया की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी तीन दिसंबर 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है।
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प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पंकज कुमार पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया कि तीन दिसंबर 2025 समय करीब 2:35 बजे दिन में अजगईया घाट पुल के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग घेराबंदी के दौरान चोरी के सामान और नकदी सहित पकड़ने का प्रयास किया। परंतु आरोपी के तमंचे से फायर किए जाने पर आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। जिससे आरोपी के दाहिने पैर घुटने से नीचे चोट लगी। आरोपी को काबू में कर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने पर 9 एमएम और 315 बोर तमंचे का खोखा बरामद किया गया। चोरी व लूट की घटना सहित पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपी पर और भी आरोप था, जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के उपरांत सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की फर्द में किसी भी पुलिस कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कहीं चोट न होने और घटना के स्वतंत्र साक्षी ना होने के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत बरई टोला निवासी आरोपी अविनाश चौरसिया की जमानत स्वीकार की जाती है ।
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