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जिला जज ने सुनाया फैसला

Thu, 05 Sep 2019 10:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Sep 2019 10:51 PM IST
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sentenced to life jail
दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
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संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने दहेज हत्या के मामले के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि सास व ससुर को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।

पीड़ित पिता केशाराम की ओर से 15 दिसंबर 2016 को महुली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उन्होंने अपनी लड़की पूजा का विवाह नाथनगर पुरानी बाजार के राज कुमार से वर्ष 2014 में की थी। शादी के बाद उनकी लड़की को ससुराल वाले दहेज के किए मारते-पीटते थे। 15 दिसंबर 2016 को टेलीफोन से सूचना मिली कि उसकी लड़की की तबीयत खराब है। सूचना पर वह तत्काल अपनी लड़की की ससुराल गए तो देखे कि उसकी लड़की की लाश पड़ी है। उनकी लड़की की हत्या राजकुमार, सरिता, दुर्गावती व राम मिलन ने की। मामले में पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सीओ धनघटा सुरेंद्र सिंह ने विवेचना की और आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष द्वारा नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद राय ने पैरवी की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने मामले में पति राजकुमार को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की भुगतनी पडे़गी।
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